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ऋण और अग्रिम : विदेशी मुद्रा ऋण
भारत और विदेशों में विदेशी मुद्रा निधि प्राप्त करने के इच्छुक निगम, भारत में अपनी शाखाओं से, पोजीशन मेनटेनिंग ऑफिस (पीएमओ/अधिकृत विदेशी मुद्रा शाखाओं), कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं, औद्योगिक वित्त शाखाओं या शहर में किसी भी प्रमुख शाखा से संपर्क कर सकते हैं. वह आवश्यक जानकारी/दिशा निर्देशों के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों / अंचल कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं. वह निम्न पते पर अंतर्राष्ट्रीय डिवीजन, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से भी संपर्क कर सकते है (शाखा लोकेटर के लिए यहां क्लिक करें);
कॉर्पोरेट कार्यालय,
बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
अंतर्राष्ट्री य डिवीजन,
प्लॉ्ट नं सी - 26, जी – ब्लॉरक, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400 051.
भारत में विदेशी मुद्रा ऋण (एफ़सीएनआर 'बी' ऋण)
भारत में विदेशी मुद्रा नामित ऋण बैंक में एफसीएनआर (बी) जमा खाते में उपलब्ध विदेशी मुद्रा निधि के एवज में दिए जाते हैं. यह ऋण आमतौर पर एफसीएनआर (बी) ऋण के रूप में जाने जाते हैं.
व्यापक वैश्विक उपस्थिति के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एनआरआई ग्राहकों/जमाकर्ताओं बहुत अधिक है. इससे बैंक ऑफ बड़ौदा को एफसीएनआर (बी) जमा राशि का पूल बनाने और बहुत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर एफसीएनआर (बी) योजना के तहत भारत में विदेशी मुद्रा ऋण को प्रस्तावित करने में सहायता मिलती है.
भारत से बाहर विदेशी मुद्रा ऋण
विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में उपस्थिति के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मनी सेंटर शाखाओं में सुदृढ़ विदेशी मुद्रा संसाधन हैं. यह बैंक ऑफ बड़ौदा को भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए सक्षम बनाता है.
विश्व भर में विदेशी मुद्रा मूल्यावर्ग ऋण मनी सेंटर शाखाओं में दिया जाता है. भारतीय निगमों के लिए दिया गया विदेशी मुद्रा ऋण भारत सरकार के बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) नीति के अनुसार दिया जाता है.
Security
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फ़िशिंग से सावधान रहें
हाल ही में फ़िशिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है जो हमारे बैंक सहित दुनिया भर के अग्रणी बैंकों के ग्राहकों को अपना लक्ष्य बनाती है। इसलिए ग्राहकों को ऐसे हमलों के बारे में सचेत करने के लिए जो वास्तव में विश्वसनीय प्रबंधित विदेशी मुद्रा खाते बैंक द्वारा भेजे गए प्रतीत होनेवाले एक संदिग्ध ई-मेल के माध्यम से शुरू होता है, हम उनके द्वारा ग्राहकों को शिकार बनाने के तरीके की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वे अनजाने ग्राहकों से व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करना चाहते हैं और कैसे हमें उनका शिकार होने से बचना है।
फ़िशिंग
फ़िशिंग साइबर हमले का एक रूप विश्वसनीय प्रबंधित विदेशी मुद्रा खाते है जिसमें स्कैमर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से उनके बैंक खातों और व्यक्तिगत विवरण के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करते हैं। एक सामान्य ऑनलाइन फ़िशिंग धोखाधड़ी एक संदिग्ध ई-मेल संदेश से शुरू होता है जो किसी विश्वसनीय स्रोत विश्वसनीय प्रबंधित विदेशी मुद्रा खाते जैसे कि बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, या प्रतिष्ठित ऑनलाइन मर्चेन्ट से आधिकारिक नोटिस की तरह दिखता है। इस तरह के संदिग्ध ई-मेल इनके प्राप्तकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत विवरण को सत्यापित या अद्यतन करने और ऐसा नहीं करने पर उनके खाते निष्क्रिय हो जाने की सूचना देता है और उन्हें एक ऐसी वेबसाइट पर निर्देशित करता है जो वास्तविक संगठन की वेबसाइट की तरह दिखती है। यदि ग्राहक ई-मेल में लिंक का अनुसरण करते हैं और अपनी व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार वे विवरण वास्तव में धोखेबाजों को उपलब्ध हो जाते हैं जिससे पहचान की चोरी हो जाती है और वे बाद में इस विवरण का उपयोग ऑर्डर देने, सेवाओं, खातों से पैसे अंतरण करने आदि के लिए करते हैं।
फ़िशिंग का शिकार होने से बचें
कृपया ऐसे कपटपूर्ण ई-मेलों से सावधान रहें जो इंडियन बैंक द्वारा भेजे गए प्रतीत होते हैं। इस तरह के ई-मेल ग्राहकों से ई-मेल में दिये गए लिंक पर क्लिक करके अपने व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करने या इसे अद्यतन करने के लिए कहते हैं और ऐसा नहीं करने पर उनके खातों को प्रतिबंधित या ब्लॉक करने की धमकी देते हैं।
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RBI ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए दिशानिर्देश, जनवरी 2023 से आएंगे प्रभाव में
केंद्रीय बैंक के परिपत्र के अनुसार ये निर्देश एक जनवरी, 2023 से प्रभाव में आएंगे. आरबीआई ने कहा कि किसी भी इकाई का विश्वसनीय प्रबंधित विदेशी मुद्रा खाते जोखि . अधिक पढ़ें
- भाषा
- Last Updated : October 11, 2022, 22:01 IST
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को किसी भी यूनिट के पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए बगैर विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेकर बैंकों के लिये संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है. इस पहल का मकसद विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कम करना है. आरबीआई इकाइयों के जोखिम से बचाव के उपाए किए बिना उस विदेशी मुद्रा में लेन-देन (यूएफसीई) के मामले में बैंकों के लिये समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है, जो बैंकों से कर्ज के रूप में लिये गये हैं.
केंद्रीय बैंक के परिपत्र के अनुसार ये निर्देश एक जनवरी, 2023 से प्रभाव में आएंगे. आरबीआई ने कहा कि किसी भी इकाई का जोखिम से बचाव के कदम उठाये बिना विदेशी मुद्रा में लेन-देन चिंता का विषय रहा है. यह न केवल व्यक्तिगत इकाई के लिये बल्कि पूरी वित्तीय व्यवस्था के लिये चिंता की बात होती है.
जिन इकाइयों ने विदेशी मुद्रा में लेन-देन के लिये जोखिम से बचाव के उपाए नहीं किये हैं, उन्हें विदेशी विनिमय दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस नुकसान से संबंधित इकाई का बैंकों से लिये गये कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित होगी और चूक की आशंका बढ़ेगी. इससे पूरी वित्तीय प्रणाली की सेहत पर असर पड़ेगा.
आरबीआई ने प्राथमिक डीलरों को एकल आधार पर उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा बाजार की सभी सुविधाएं विश्वसनीय प्रबंधित विदेशी मुद्रा खाते प्रदान करने की अनुमति भी दे दी है. रिजर्व बैंक की तरफ से यह कदम मुद्रा जोखिम प्रबंधन के लिए ग्राहकों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है. वर्तमान में एकल प्राथमिक डीलरों (SPD) को सीमित उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार की अनुमति मिली हुई है. देश में फिलहाल विश्वसनीय प्रबंधित विदेशी मुद्रा खाते सात एसपीडी और 14 बैंक प्राथमिक डीलर हैं.
आरबीआई ने मंगलवार को जारी परिपत्र में कहा, ‘‘एसपीडी को प्रथम श्रेणी अधिकृत डीलरों की तरह उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा बाजार की सभी सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. यह अनुमति नियमों और अन्य दिशानिर्देशों के अधीन है.’’
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