INCOME TAX ON CRYPTO

Budget 2022 on Cryptocurrency and NFT in Hindi

डिजिटल मुद्रा एक अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगी। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। 2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके एक डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा। RBI द्वारा डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन और अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकरंसी के पीछे की तकनीक ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी।

Budget 2022 on Cryptocurrency and NFT in Hindi

भारत सरकार का व्यू जाने क्रिप्टो पर (भारत में क्रिप्टो टैक्स: वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है)
भारत ने 2022-2023 के केंद्रीय बजट में क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा क्रिप्टो पर बहुत स्पष्टता देते हुए कहा है, क्रिप्टो से होने वाली कमाई या रिटर्न्स से आय पर अब टेक्स की शुरुआत होगी। टैक्स पर नियामक मार्गदर्शन से भारत मे बिलियन्स का निवेश इस बड़ते मार्केट
को मुख्यधारा में लाएगा साथ ही यह उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने के हितों की रक्षा करते हुए व्यवसाय के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की सरकार की मंशा को भी दर्शाता है।

केंद्र का संज्ञान जानें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर।

सरकार ने सीधे शब्दों में क्रिप्टो लाभ पर 30% कर लगाने का एकतरफा निर्णय ले लिया।

क्रिप्टो निवेश से प्राप्त लाभ, चाहे वह छोटा हो या दीर्घकालिक, पर 30% कर लगाया जाएगा। इसमें क्रिप्टो और टोकन (एनएफटी) से होने वाला लाभ भी शामिल है।

उदाहरण के लिए, क्रिप्टो लेनदेन (बैंक को हस्तांतरित राशि) से ₹1,000 का लाभ एक फ्लैट 30% पर लगाया जाएगा, चाहे आयकर स्लैब कुछ भी हो। अगर आपने 1000 हजार रुपये का क्रिप्टो खरीदा और इसे भाव बढ़ने पर 1500 में बेच दिया तो 500rs आपका लाभ है, और इसी 500 के लाभ पर 30% का टैक्स यानी 150 रुपये सरकार टैक्स लेगी।
हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें भी इस षुरूआती कदम में लगा दी हैं।

सरकार की क्रिप्टो पर शर्तें
1:- यूज़र्स क्रिप्टो निवेश से होने वाले किसी भी नुकसान को बाद के वर्षों में मुनाफे के खिलाफ सेट नहीं कर सकता है। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर;
यदि आपने 2020 में किसी क्रिप्टो में 1 लाख रुपये निवेश किये और आगे चलकर आपको 50 हजार का नुकसान हुआ, अब आपने अगले वर्ष 1लाख फिर किसी अच्छे करेंसी में लगाये जहां आपको 60 हजार का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसी कंडीसन में आपके मुताबिक पिछला 50 हजार के लॉस को इस 60हजार के प्रॉफिट में एडजस्ट किया जाना चाहिए और बाकी के बचे हुए 10 हजार पर ही 30% टैक्स लगना चाहिए पर ऐसा नही होगा। आपको पूरे 60 हजार पर ही टैक्स देना होगा। आप अपने लॉस को अपने प्रॉफिट के साथ सेट नही कर सकते।

2: क्रिप्टो पर कुल कर = (डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ – अधिग्रहण की लागत)*30%

3: और, क्रिप्टो लेनदेन के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज स्रोत (टीडीएस) पर 1% कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

अगर आप क्रिप्टो को उपहारों में देना चाहते हैं तो इस पर भी कर या टेक्स लगेगा।

क्रिप्टो के रूप में प्राप्त उपहारों पर प्राप्तकर्ता के हाथों 30% कर लगाया जाएगा। ध्यान रहे, यह गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति पर ही लगाया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि आपको गिफ्ट या उपहार के रूप में 1 लाख का BTC या कोई भी करेंसी या क्रिप्टो उपहार में मिलता है तो अपको 30% काट कर मात्र 70 हजार रुपये आपके वॉलेट में मिलेंगे।

डिजिटल करेंसी पर स्पष्टता: टैक्स प्रस्ताव के बाद क्रिप्टो के ग्राहकों में 30% की बढ़ोत्तरी, अब रिजर्व बैंक पर नजर

जानकारी के मुताबिक, भारत में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बजट के दिन ग्राहकों के साइनप में 30-50% की बढ़ोत्तरी देखी गई है। दरअसल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% का सीधा टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। इससे यह माना जा रहा है कि भारत में क्रिप्टो का कारोबार लीगल हो जाएगा।

रिजर्व बैंक भी करेगा फैसला

हालांकि इसमें अभी काफी कुछ मामला रिजर्व बैंक के पास भी है। रिजर्व बैंक अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के फैसले की घोषणा 10 फरवरी को करेगा। इसकी बैठक 8 फरवरी से शुरू होगी। हालांकि यह आज से होनी थी, पर एक दिन टल गई है। क्रिप्टो के निवेशक और एक्सचेंज अभी भी प्रस्ताव के फाइन प्रिंट के इंतजार में हैं।

निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि बजट में इस पर घोषणा से निवेशकों की दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। वित्तमंत्री ने कहा था कि क्रिप्टो से किसी भी तरह की कमाई पर सीधे 30% टैक्स लगेगा। इसमें किसी भी तरह की रियायत भी नहीं दी जाएगी। साथ ही अगर किसी को क्रिप्टो गिफ्ट में भी दिया जाएगा, तो भी यही टैक्स लगाया जाएगा।

क्रिप्टो को कानूनी दर्जा नहीं मिला है

हालांकि वित्तमंत्री ने बजट के बाद कहा कि इस टैक्स का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो को कानूनी दर्जा मिल गया है, क्योंकि इस बारे में सलाह मशविरा रेगुलेटर्स और अन्य पार्टियों के साथ अभी भी जारी है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स, कॉइनस्विच कुबेर और अन्य के आंकड़े बताते हैं कि बजट के बाद से तेजी से इससे संबंधित ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी गिरावट

2 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक महीने में बिटकॉइन की कीमत 20.86% गिरी है जबकि 3 महीने में यह 40% से ज्यादा गिरी है। एथरियम की कीमत इसी दौरान 29% और 40% जबकि मैटिक की कीमत में 38% और 18% की गिरावट आई है।

लाइटकॉइन का भी भाव गिरा

लाइटकॉइन की कीमत में एक महीने में 28% और 3 महीने में 44% की गिरावट आई है। लूना की कीमत एक महीने में 46% और 3 महीने में 10% गिरी है। डॉजकॉइन का भाव इसी दौरान 20% और 49% जबकि कार्डाना का दाम 25% और 46% गिरा है।

गिरावट के ये आंकड़े 2 फरवरी तक के हैं

ढेर सारे कानून लागू होंगे

बजट के बाद यह तय हो गया है कि इसमें ढेर सारे कानून लागू होंगे। मसलन इससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, जो किसी भी असेट्स की तुलना में सबसे ज्यादा है। शेयर बाजार से कमाई पर 10-15% टैक्स लगता है। जबकि सोने, प्रॉपर्टी की कमाई पर 20% टैक्स लगता है।

घाटे को सेटऑफ नहीं कर सकते

इसी तरह से अगर आपको क्रिप्टो से घाटा होता है तो आप इसे सेटऑफ नहीं कर सकते हैं। यानी किसी और कमाई में इसे शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसके घाटे को अगले साल में आप नहीं ले जा सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि कमाई पर सरकार आप से क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा 30% लेगी, लेकिन इसका 100% घाटा आपका होगा।

कोई भी छूट नहीं मिलेगी

इसके अलावा इस पर किसी भी टैक्स की सीमा के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी। यानी आपने 100 रुपए क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा भी कमाई की तो 30 रुपए का ही टैक्स आपको देना होगा। प्रॉपर्टी, सोना और डेट फंड्स को 2-3 साल से ज्यादा समय तक रखने पर टैक्स का फायदा मिलता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। आप आज बेचिए या 10 साल बाद, 30% का टैक्स आपको देना होगा।

TAX RULES : 30% TAX ON CRYPTO IN INDIA

दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में हमेशा निवेश करने के लिए लोगों की हमेशा टैक्स पर नियम की डिमांड रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों के लिए एक नए TAX STRUCTURE की घोषणा की। Central बजट 2022 INCOME TAX ON CRYPTO ने यह प्रस्तावित किया कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय करते हैं तो उस पर आपको 30 प्रतिशत Tax लगाया जाएगा। और यदि आपको उसमें नुकसान होता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और आपको पूरा टैक्स देना होगा वित्त मंत्री ने क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा बजट 2022 क्लियर कर दी है। INCOME TAX ON CRYPTO

Do I have to pay tax on cryptocurrency : 30% TAX ON CRYPTO IN INDIA

आप किसी को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट भी करते हो तो उस पर भी 30 पर्सेंट टैक्स लगेगा आप यदि क्रिप्टोकरंसी को होल्ड करते हो और आपके घर पर छापा पड़ता है आपके वहां से क्रिप्टोकरंसी मिलती है तो आप पर वही सब कार्रवाई की जाएगी जो जो अब तक करते आए हैं
और साथ ही 1 percent टीडीएस भी देना होगा INCOME TAX ON CRYPTO

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पिछले कुछ सालों से फाइनैंशल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की में काफी बढ़ोतरी हुई है इसका सबसे बड़ा कारण है इसका बड़ा लाभ होना कम समय में निवेशक काफी से रोमांचक हुए हैं कोई दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो Elon Musk हो या जैक डोर्सी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का समर्थन करते दिखे हैं यदि आप इस वर्चुअल डिजिटल currency मैं निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसकी सही जानकारी जरूर ले जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो चलिए आपको क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने के बारे में कुछ तरीके बताता हूं INCOME TAX ON CRYPTO

Budget 2022: अब Cryptocurrency पर भी लगेगा 30% का टैक्स, जानिए कैसे कर सकते हैं इसमें निवेश

कैसे सही क्रिप्टो एक्सचेंज चुने : यदि आप बताएं तो आपको गिफ्ट करेंसी में निवेश करना है तो आपको एक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी जिस द्वार आप crypto करेंसी को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं यदि आपको इंडिया की नंबर वन प्लेटफार्म की बात करें तो वह है COIN DCX यह काफी विश्वसनीय है प्लेटफार्म
इन करेंसी में जरूर निवेश करें : दोस्तों यह कुछ ऐसी करेंसी है जो काफी विश्वसनीय और स्टेबल हैं बाकी और करेंसी उसे जैसे कि Bitcoin,Binencecoin,cardeno,Tether यह काफी स्टेबल करेंसी है इनमें निवेश करने की सोच सकते हैं

How much does crypto get taxed : 30 % क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा TAX ON CRYPTO

How do you avoid tax on crypto: 1% TRANSACTION TAX

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Disclaimer: इस लेख या स्टोरी में दी गई जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है और निवेश करने की सलाह नहीं देती है इसलिए, यदि आप किसी Cryptocurrency ,Stock market में निवेश या व्यापार करना चाहते हैं, तो अपने जोखिम पर निवेश करें। cryptodekho.in ऐसी जानकारी का उपयोग करके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति पर दायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

Commercial Vehicle Scrap करने वालों को मिलेगी Tax में छूट, जानिए इस बारे में सब कुछ

सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन Registered Vehicle Scrap Center खोलने की योजना बनाई है.

  • Money9 Hindi
  • Publish Date - September 19, 2022 / 02:32 PM IST

Commercial Vehicle Scrap करने वालों को मिलेगी Tax में छूट, जानिए इस बारे में सब कुछ

अगर आप पुराना कमर्शियल व्‍हीकल चला रहे हैं, तो आपके लिए एक काम की क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा खबर है. सड़क परिवहन मंत्रालय पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल व्‍हीकल को स्‍क्रैप करने वालों को टैक्‍स में छूट देने की योजना बना रहा है. इसके लिए सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन Registered Vehicle Scrap Center खोलने की योजना बनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में National Vehicle Scrappage Policy शुरू की थी और कहा था कि यह बेकार और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा और संसाधनों के उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो-मोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स यानी सियाम के 62वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि एक पुराने ट्रक से निकलने वाला प्रदूषण 15 नए ट्रकों के प्रदूषण के बराबर है. इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें स्क्रैप किया जाए. कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक वाहन स्‍क्रैप करने लायक हैं. स्‍क्रैप से निकलने वाला तांबा, एल्युमीनियम, स्टील का उपयोग किया जा सकेगा. इससे लागत में 30 फीसद की कमी आएगी. वहीं, इसका एक और मकसद पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा को काफी हद तक कम करना भी है. दरअसल, 16 लाख करोड़ का fuel import बिल एक बड़ी चुनौती है.

अब व्‍हीकल स्‍क्रैप पॉलिसी को जान लेते हैं. इसके तहत उम्र से पुराने हो चुके वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट में वाहनों के इंजन की हालत, उनका एमिशन स्टेटस और फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी स्टेटस जैसे कई फीचर्स की जांच होगी. टेस्ट में फेल होने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा. 10 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल और 15 साल से पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को ये टेस्ट देना होगा. फिटनेस टेस्ट में पास होने पर इन व्हीकल को IC इंजिन से बदलकर कुछ क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा ही दिन चलाने की अनुमति होगी.

अब ये जानते हैं कि फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा? व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी एक वॉलियंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम है. ऐसे में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्‍ट में फेल होती है तो उसे देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा कराना होगा. टेस्ट में फेल हुए वाहनों के लिए एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा जो 2 साल के लिए मान्य होगा. इस स्क्रैप सर्टिफिकेट में पुरानी गाड़ी के स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा. नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा नए व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा. राज्य सरकारें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25 फीसदी और कॉमर्शियल व्हीकल्स पर 15 फीसदी तक का रोड टैक्स रिबेट भी दे सकती हैं.

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